
भाग 1
प्रारम्भिक
परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
(1) यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार 1*** सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) यह उस तारीख2 को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
Limitation Act 1963 Section 1: Short title, extent and commencement
- 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया। ↩︎
- 1 जनवरी, 1964, अधिसूचना सं० का०आ० 3118, तारीख 29-10-1963 द्वारा, देखिए भारत का राजपत्र, भाग 2, अनुभाग 3 (ii), पृ० 3918. 1977 के पश्चिम बंगाल अधिनियम सं० 18 द्वारा पश्चिम बंगाल में संशोधन किया गया। यह अधिनियम 1-9-1984 से सिक्किम राज्य में प्रवृत्त हुआ। देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 647 (ग), तारीख 24-8-1984, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii)। ↩︎
